प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का चंडीगढ़ में हुआ शुभारम्भ
जल्द ही शिविर लगा कर लाभार्थियों को दिए जायेंगे गैस कनेक्शन
चंडीगढ़ :




” गाँवों, कस्बों , कालोनियों में रहने वाली गरीब महिलाओं के स्वास्थय को लेकर पारम्परिक चूल्हे में लकड़ी आदि से खाना बनाने से निजात दिलवाने हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 9 वर्ष पूर्व चलायी गयी उज्ज्वला योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत अभी तक 11करोड़ से अधिक परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं ये अपने आप में विश्व भर का रिकॉर्ड है कि इतनी भारी मात्रा में इस प्रकार से गैस कनेक्शन वितरित किये गए हों | ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकरात्मक सोच का परिणाम है कि अब महिलाओं को चूल्हा चौंका करते समय आँखों और सांस की बीमारी से छुटकारा मिला |” ये बात उज्ज्वला योजना के मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन श्री राकेश प्रजापति प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी व विभाग ने आज चंडीगढ़ के प्रदेश भाजपा कार्यालय कमलम में गुरुवार को उज्ज्वला योजना 3.0 का विधिवत उद्घाटन समारोह के दौरान कही | इस अवसर पर उनके साथ लोग भी उपस्थित थे | इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए चंडीगढ़ प्रदेश से संजीव ग्रोवर को प्रदेश का चेयरमैन और सोनिया दुग्गल को चेयरपर्सन नियुक्त किया |
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस योजना के जरिए महिलाओं का समय भी बच रहा है, जिसे वे अब बच्चों की पढ़ाई, स्वरोजगार या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा पा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना ने सामाजिक बदलाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जहां महिलाओं को ईंधन के लिए जंगलों में जाना पड़ता था अब उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है | घर पर ही उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है | इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगात गरीब महिलाओं को दी है उसके लिए जितना उनका आभार जताया जाए वो कम है |
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो भी लाभार्थी इसके पात्र होंगे उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जायेगा और इसके लिए गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों से भी सम्पर्क साधा गया है | इसके लिए निकट भविष्य में जल्द ही शिविर लगा कर लाभार्थियों को नए कनेक्शन वितरित किये जायेंगे |
उन्होंने इस योजना का लाभ उठाने वालों की पात्रता के बारे में बताते हुए कहा कि 3.0: पात्रता के प्रमुख मापदंड योजना के तहत ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से कम हो, जो आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करते हों,परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम का संचालन न करते हों, 50,000 रुपये से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड न हो. निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व न हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया वाले मकान के स्वामी न हों (सरकारी योजना से प्राप्त मकान को छोड़कर),मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत कृषि उपकरण के स्वामी न हों, पूर्व से एलपीजी कनेक्शनधारी न हों |
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